Public Notices

 

जनसूचना

जनरेटर सेट के संचालन से उत्पन्न वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के कुप्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में यह आवश्यक हो गया है कि डी.जी.सेट से उतपन्न प्रदूषण नियंत्रित किया जाये। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि:-

  1. कोई भी व्यक्ति बिना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति के जनरेटर सेट का प्रयोग औद्योगिक अथवा व्यवसायिक प्रयोजन हेतु नहीं करेगा। इसका अनुपालन न करना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

  2. प्रत्येक व्यक्ति जो किसी उद्योग, सक्रिय अथवा प्रक्रिया का संचालन करता है, सुनिश्चित करेगा कि इन प्रक्रियाओं से जो पर्यावरणीय प्रदूषक निकलें, वह इस संबंध में निर्धारित मानकों से अधिक न हो।

पेट्रोल एवं मिट्टी के तेल के जनरेटर

जनरेटर सेट से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2000 के द्वारा पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल से चलने वाले जनरेटर सेट हेतु ध्वनि के निम्न मानक निर्धारित किए गए हैं:-

सितम्बर 1, 2001 तक 92 डी.बी.
सितम्बर 1, 2002 तक 86 डी.बी.

डीजल जनरेटर

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण (संरक्षण) रूल्स 1988 में डीजल जनरेटर सेट के ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु निम्न मानक/गाइड लाइन बनायी गयी है, जिनका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये:-

  1. डी०जी० उपकरणों के लिये ध्‍वनि मानक (15-1500 के वी ए)
  • किसी भी डी०जी० सेट की कुल ध्वनि शक्ति सीमा LW निर्माण 94+10 log 10 (KVA), dB (A) से कम होनी चाहिए। जहाँ कि के वी ए, डी०जी० उपकरण की निचली शक्ति सीमा हो।

  • यह सीमा प्रति पाँच 5 dB (A) की गति से प्रत्येक पाँच वर्ष में कम होगी। यानि कि 2002 में व फिर 2007 में।

  1. स्थिर डी०जी० उपकरणों (5 के वी ए व उससे ऊपर के) लिये आदेशित ध्वनिरोधक उपचार डी जी उपकरण से उपजित ध्वनि को नियंत्रित करने के लिये ध्वनि अवरोधक यंत्र उपलब्ध कराना चाहिए या कमरे का ध्वनि अवरोधक (Accoustic enclosure) उपचार कराना चाहिए। उपरोक्त उपचार न्यूनतम 25 dB (A) निवेशित ध्वनि या परिवेशिय ध्वनि माप के समपार, जो भी अधिक हो के आधार पर निर्धारित होना चाहिए।
    डी जी उपकरणों में उचित एक्जास्ट मफलर जिनकी निवेशित हानि न्यूनतम हो उपलबध कराने चाहिए।

  2. डी जी उपकरणों (5 के वी ए व अधिक) के निर्माताओं व उपभोक्ताओं के लिये दिशा निर्देश।

  • सभी निर्माताओं को सीमित ध्वनि रोधक यंत्र निवेशित हानि 25 dB (A) हो या एक उचित एक्जास्ट मफलर जिसकी निवेशित हानि 25 dB (A) हो, उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराना चाहिए।

  • उपभोक्ताओं को डी जी उपकरण के उचित संस्थापन व नियंत्रण उपचारों के माध्यम से परिसर के बाहर ध्वनि सीमा को घटाकर परिवेशिय ध्वनि उपलब्धता के समपार लाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

  • निर्माताओं को अनिस्तब्धित डी जी उपकरणों की ध्वनि शक्ति सीमा (अ) में निर्देशित मापदण्ड के आधार पर उपलब्ध करानी चाहिए।

  • उपभोक्ता के स्तर पर डी जी उपकरण की क्रय ध्वनि शक्ति सीमा निर्माता के स्तर पर कुल ध्वनि शक्ति सीमा के 2 dB (A) के अन्दर होनी चाहिए। (जैसा कि (अ) में निर्देशित है)

  • डी जी उपकरण की स्थापना डी जी उपकरण के निर्माता द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर की जानी चाहिए।

  • डी जी उपकरण की निवाराणत्मक रख रखाव की प्रणाली निर्माता के परामर्श से निर्धारित की जानी चाहिए व इसका नियमित पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि डी जी उपकरण के निरन्तर उपभोग के कारण ध्वनि प्रदूषण की मात्रा में तथ्यात्मक बढ़ाव न हो।

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाय

  1. Accoustic enclosure इस प्रकार डिजाइन किया जाना चाहिये कि उससे ध्वनि शक्ति सीमा 25 dB (A) की कमी आये या फिर यह परिवेशिय ध्वनि मानकों के बराबर हो जाये। उक्त दोनो में से जो भी अधिक हो लागू होंगे।

  1. Accoustic enclosure में 10 cm या अधिक मोटी ग्लास वूल की परत (24 kg.m 3 घनत्व या ज्यादा) जो कि 1.6 मिलीमीटर मोटी माइल्ड स्टील के प्लेट में लगाई गई हो, का प्रयोग किया जाना उचित होगा। अन्दर रखे जाने वाले इल्क्लोजर को 4 से०मी० के दो पार्टिकल बोर्ड के बीच ग्‍लास वूल भरकर बनाया जा सकता है।

  2. डी०जी० सेट के बेस के रबर में कम्पन विरोधी पैड लगाये जायें, जिससे कम्पन्न में कमी आये।

  3. इंजर-एल्टरनेटर एलाइनमेंट को प्रत्येक छ: माह में जाँच करा लें, इसी प्रकार सभी नट-बोल्ट्स एवं क्लैम्प आदि को भी नियमित रूप से चेक करते रहें ताकि कम्पन कम से कम हो।

  1. जनरेटर सेट के समस्त प्रयोगकर्ताओं को यह सूचित किया जाता है कि वह जनरेटर सेट क्रय करते समय यह सुनिश्चित करें कि मानकों के सम्बन्ध में प्रदाता द्वारा यथोचित प्रमाण दिये गये है तथा जनरेटर सेट स्थापना के सम्बन्ध में यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जनरेटर सेट की स्थापना इस प्रकार की जाए कि जनरेटर सेट हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन हो सके।

  2. प्रत्येक जनरेटर सेट प्रयोगकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजनार्थ जनरेटर सेट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 के अन्तर्गत वाँछित अनापत्ति प्रमाण पत्र/सहमति प्राप्त कर ली जाए तथा वायु उत्सर्जन निस्तारण हेतु डीजल जनरेटर सेट की क्षमता के अनुरूप निम्नानुसार ऊँचाई की चिमनी स्थापित की जाये:-

डी०जी० सेट की क्षमता निकटतम छत से चिमनी की न्यूनतम ऊँचाई (मी०)
0-5 केवीए 1.5 मीटर
50-100 केवीए 2.0 मीटर
100-150 केवीए 2.5 मीटर
150-200 केवीए 3.0 मीटर
200-250 केवीए 3.15 मीटर
250-300 केवीए 3.50 मीटर

ध्वनि प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) नियमावली 2000 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण के संबंध में परिवेशीय वायु गुणता निम्नानुसार निर्धारित की गई है:-

क्षेत्र का कोड क्षेत्र/परिक्षेत्र का प्रवर्ग डीबी(ढ) लैक में सीमा
दिन का समय रात का समय
औद्योगिक क्षेत्र 75 70
वाणिज्यिक क्षेत्र 65 55
आवासीय क्षेत्र 55 45
शांत क्षेत्र 50 40

सभी जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि यदि इन क्षेत्रों में ध्वनि का स्तर अधिक हो कि परिवेशीय वायु गुणता 10 डीबी (ढ) से अधिक वृद्धि हो रही हो तो वह इस संबंध में बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रत्यावेदन दे सकता है जो कि प्रत्यावेदन पर नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

जनरेटर सेट से उत्पन्न होने वाली समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सभी जनसामान्य से यह भी निवेदन है कि जनरेटर सेट के स्थान पर अन्य कम प्रदूषणकारी विकल्पों जैसे:- इनवर्टर का प्रयोग करें तथा पृथक जनरेटर सेट लगाये जाने की तुलना में संयुक्त रूप से नियमानुसार जनरेटर सेट लगाये जाने पर विचार करें।

सदस्य-सचिव।